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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्र्रव्रजन (Migrated) कर गया था, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भले ही वह बाद में भारत में पुनर्वास के अनुज्ञापत्र (Permit) के आधार पर वापस लौट आए।
  2. 2. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत 'पंजीकरण द्वारा नागरिकता' (Citizenship by Registration) प्राप्त करने के लिए भारत में सामान्य निवास की पूर्ववर्ती शर्त के रूप में आवेदन से ठीक पहले कम से कम 7 वर्षों तक निरंतर भारत में निवास करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  3. 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 8 के अपवादों को छोड़कर स्वतः समाप्त हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा; किंतु यदि वह व्यक्ति भारत में पुनर्वास (Resettlement) या स्थायी लौटने के लिए किसी अनुज्ञापत्र (Permit) के तहत वापस आ जाता है और नागरिकता के पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसे अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल सकता है। अतः केवल यह कहना कि वह कभी नागरिक नहीं माना जाएगा, सही नहीं है क्योंकि पुनर्वास परमिट धारकों को इसमें विशेष छूट दी गई थी। कथन 2 सही है: नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 'पंजीकरण द्वारा नागरिकता' प्राप्त करने के लिए (भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों से विवाहित व्यक्तियों के संदर्भ में समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार) सामान्यतः आवेदन करने से ठीक पहले भारत में 7 वर्षों के निवास की शर्त का पालन करना अनिवार्य होता है। कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8 की किसी भी बात के होते हुए भी, उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसमें अनुच्छेद 8 का कोई अपवाद शामिल नहीं है। अधिक जानकारी और विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
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